इंदौर : लोक अदालत न्याय दान के यज्ञ का रूप ले चुकी है। लोक अदालत में पक्षकार न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय तक पहुँचते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में न्याय प्राप्त कर हमेशा के लिए विवाद का अंत करते हैं। ऐसे ही दो बड़ी राशि के मामले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.पी. शर्मा की खंडपीठ में लोक अदालत में निपटाए गए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर के न्यायालय में त्रिवेदी एग्रोटेक प्रा. लि. व राजेश द्वारा नीरज के दो मामले चल रहे थे। ये मामले 7 करोड 2 लाख एवं 5 करोड़ 20 लाख, (कुल 12 करोड़ 20 लाख रूपये) के लेन-देन के थे।
उक्त दोनों मामलों को प्रधान जिला न्यायाधीश बी.पी. शर्मा ने नेशनल लोक अदालत में निराकृत करने का संकल्प लिया और दोनों पक्षकारों तथा उनके अधिवक्तागण के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर राजीनामें के प्रयास किए। बैठक में श्री शर्मा द्वारा दोनों पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण से विस्तृत चर्चा की गई। परिणामस्वरूप दोनों पक्षकार आपसी राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए तैयार हुए। शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में उक्त दोनों मामलों के अंतर्गत लेन – देन की राशि रुपए 12 करोड़ 20 लाख रुपए लौटाने के समझौते पर मामलों का निपटारा किया गया।