इंदौर : तेंदुए की खाल की तस्करी में लिप्त 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच व खुड़ैल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों में एक शिकारी भी शामिल है, जो हिरण के शिकार में जेल जा चुका है। आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल, हड्डियां व नाखून जब्त किए गए हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है।
शनिवार शाम एएसपी महू पुनीत गेहलोद ने पत्रकार वार्ता के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच एवं खुड़ैल पुलिस को मुखबिर तंत्र के माध्यम से खुडैल क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी की तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी कि कुछ लोग तेंदुआ की खाल व नाखून बेचने की फिराक मे हैं। उपरोक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना खुडैल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पांच व्यक्तियों को घेराबन्दी कर पकडा।
पूछताछ में उन्होंने अपने नाम 1.चंपालाल कन्नौजे पिता भूराजी कन्नोजे उम्र 48 साल नि. पठारीपाला तह. बागली जिला देवास 2. शाहरूख पिता रईस खान उम्र 24 साल नि. 539 आजाद नगर इंदौर 3. अहमद रजा उर्फ सोनू पिता मो. नासिर उम्र 21 साल नि. काजी पलासिया खुडैल इंदौर 4.यासीनअली पिता निसार अली उम्र 56साल नि. ग्राम निवाली जिला बडवानी और 5. सलीम पिता स्व. कुदरत खान उम्र 50 साल नि. 539 आजाद नगर इंदौर होना बताए।
तेंदुए की खाल सहित 70 लाख का माल बरामद।
आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल, 08 नाखून, भरमार बन्दूक और दो पहिया वाहन सहित कुल 70 लाख का माल बरामद किया गया।
देवास के जंगलों में किया था तेंदुए का शिकार।
एएसपी गेहलोद के मुताबिक सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपी शिकारी चंपालाल कन्नौजे ने बताया की उसने उसी के गांव पठारीपाला में भरमार बंदुक से तेंदुए का शिकार किया। खाल व नाखून निकालकर अपने अन्य चार साथी तस्करों को लाखों रूपये में बेचने के लिए दे दिए थे। आरोपियों के खिलाफ थाना खुडैल में वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उनकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है।
आरोपियों का रिमांड लेकर वन्य जीवों की तस्करी के अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी।