इंदौर : जिले में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एन-95 वाल्व मास्क (Particular With Valved Respirator) एवं अन्य एन-95 से भिन्न किसी भी वाल्व युक्त मास्क का उपयोग आमजन के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा। उल्लंघन स्वरुप (अर्थात एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क पहनने पर) सौ रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इंदौर शहर में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे।
आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट व प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।
Related Posts
April 13, 2022 एपीआई के एचएसएन कोड को भी नोटिफिकेशन में करें शामिल- मूलचंदानी
इंदौर : बेसिक ड्रग डीलर्स एसोसिएशन, मप्र के महासचिव जेपी मूलचंदानी ने वाणिज्यिक कर […]
April 17, 2020 ज्यादा सैम्पलिंग और टेस्टिंग से बढ़े नजर आ रहे कोरोना पॉजिटिव.. इंदौर : संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी का इंदौर में कोरोना के संक्रमण को लेकर कहना है
कि […]
October 2, 2023 जाम गेट के पास स्कूल बस पलटी खाई, 25 बच्चे घायल
चार बच्चों की हालत गंभीर, इंदौर लाया गया।
हादसे में एक बच्चे का हाथ कटा।
इंदौर : […]
October 13, 2023 निर्वाचन आयोग ने की इंदौर व उज्जैन संभाग में चुनाव तैयारियों की समीक्षा
विधानसभा निर्वाचन-2023
निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने […]
September 20, 2019 किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी ने किया धरना- प्रदर्शन इंदौर : अतिवर्षा के कारण जिले की राऊ, देपालपुर, महु और सांवेर तहसील में बर्बाद हुई फसलों […]
August 15, 2023 ट्रेन से यात्री का ट्रॉली बैग चुराने वाली महिला सहित दो आरोपी गिरफ्तार
ट्रॉली बैग में रखा था लाखों रुपए कीमत का मेडिकल उपकरण।
आरोपियों से चोरी किया ट्रॉली […]
June 22, 2021 अब गिनती के मिल रहे नए संक्रमित मामले, 99 फ़ीसदी मरीजों ने दी कोरोना को मात
इंदौर : टीकाकरण में भी सबसे आगे रहने वाले इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण लगभग सिमट गया […]