स्कूटी पर इमरजेंसी सायरन लगाने पर 10 हजार से अधिक जुर्माना

  
Last Updated:  March 1, 2022 " 01:39 am"

इंदौर : स्कूटी चालक को इमरजेंसी सायरन की तरह सायरन लगाकर बजाना महंगा पड़ा। यातायात प्रबंधन पुलिस ने गाड़ी जब्त कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था, जहां स्कूटी चालक पर 10,300 रुपए जुर्माना कर समन शुल्क वसूला गया।

दरअसल 26 फरवरी 2022 को विजयनगर चौराहा पर यातायात प्रबंधन पुलिस की “क्यूआरटी -टीम 6” द्वारा यातायात प्रबंधन का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान एक जिम्मेदार नागरिक ने सूबेदार चंदन खटीक को बताया कि पीछे एक स्कूटी चालक इमरजेंसी वाहन की तरह सायरन बजाते हुए आ रहा है। सायरन की आवाज को सुनकर अन्य वाहन चालक भी विचलित हो रहे हैं।
सूबेदार चंदन खटीक ने स्कूटी क्रमांक MP09-UE-2824 को तुरंत रुकवाकर चेक किया तो पाया कि स्कूटी में इमरजेंसी वाहनों में लगने वाले सायरन की आवाज जैसा हॉर्न लगा हुआ है। स्कूटी पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी अमानक लगी हुई है । सूबेदार चंदन खटीक ने स्कूटी जब्त कर यातायात थाना परिसर खड़ी की और चालान बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

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