हनी ट्रैप मामले के फरियादी निगम इंजीनियर हरभजन सिंह निलंबित

  
Last Updated:  September 23, 2019 " 06:38 pm"

इंदौर : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले के फरियादी निगम इंजीनियर हरभजन सिंह को अंततः निलंबित कर दिया गया। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रभारी निगमायुक्त ने हरभजन सिंह का निलंबन आदेश जारी कर दिया। निलंबन संबंधी आदेश में साफ लिखा गया है कि हरभजन सिंह का आचरण मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के प्रतिकूल पाया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक सेवकों के लिए तय की गई गाइड लाइन के भी खिलाफ है। निलंबन अवधि में हरभजन सिंह का मुख्यालय पम्पिंग स्टेशन जलुद रहेगा।

महापौर ने की थी हटाने की सिफारिश।

हनी ट्रैप मामले में हरभजन सिंह फरियादी हैं लेकिन उनके आचरण को लेकर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। उनके द्वारा अर्जित संपत्ति पर भी सवाल उठने लगे थे। इससे नगर निगम की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा था। इसके चलते महापौर मालिनी गौड़ ने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्द्धन सिंह से चर्चा कर हरभजन सिंह को हटाने की मांग की थी। अंततः सरकार से मिले निर्देश के बाद हरभजन सिंह को निलंबन की मार झेलनी पड़ी।

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