इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं सुलह समझौते से निराकरण के लिए शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 1408 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था, इनमें से 412 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरणों में पक्षकारों के पक्ष में दो करोड़ 55 लाख 68 हजार रूपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए।
यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित लोक अदालत कैलेण्डर के अनुसार मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति सुजय पॉल के निर्देशन में संपन्न हुई।
6 खंडपीठों का किया गया था गठन।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार तथा सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर बी.के. द्विवेदी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में 6 खंडपीठ का गठन किया गया था।
शनिवार को संपन्न नेशनल लोक अदालत में उक्त गठित खंडपीठों में सिविल (एम.ए.सी.टी. आदि), रिट एवं क्रिमिनल आदि से संबंधित 1408 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था। मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के 181 प्रकरणों का निराकरण कर दो करोड़ 51 लाख तीन हजार 227 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 412 प्रकरण निराकृत हुए। जिनमें कुल मुआवजा राशि दो करोड़ 55 लाख 68 हजार 227 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।