इंदौर : कम्प्यूटर बाबा को बांड पर छोड़ने के आदेश की अवहेलना करना एसडीएम व जेलर को महंगा पड़ सकता है।हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश राठौर और पराग जैन व जेलर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कम्प्यूटर बाबा की ओर से तर्क रखते हुए एडवोकेट रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने कहा कि गत रविवार को हाई कोर्ट ने धारा 151 में कम्प्यूटर बाबा को निर्धारित बांड भरने पर छोड़ने के निर्देश दिए थे लेकिन नही छोड़ा गया जो कोर्ट की अवमानना है जबकि सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अपने तर्क में कहा कि कोर्ट के आदेश की कोई अवमानना नही की गई है। इनके द्वारा बांड भरते ही 18 नवम्बर को कम्प्यूटर बाबा को धारा 151 में रिलीज करने के आदेश कर दिए गए थे।
इस पर कोर्ट ने यदि कोई और केस लंबित नही हो तो कम्प्यूटर बाबा को जेल से छोड़ने के निर्देश दिए। 2 दिसम्बर को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि बाबा पर 2 और केस है जिनमे सेशन कोर्ट से जमानत हो चुकी है। इसके बाद कंल गांधीनगर पुलिस ने एक केस और दर्ज कर लिया है। उसमें भी गुरुवार को अधीनस्थ कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर एसडीएम व जेलर को नोटिस
Last Updated: November 19, 2020 " 07:35 pm"
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