विदेश में रहते हुए महापौर भार्गव ने प्रकरण तत्काल संज्ञान में लेकर प्रमुख सचिव एवं निगम आयुक्त से की चर्चा।
04 दिसंबर को एमआईसी एवं 05 दिसम्बर को परिषद की बुलाई बैठक।
इंदौर : महापौर पुष्यमित्र भार्गव हुकुमचंद मिल के मजदुरों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। वे जब अतिरिक्त महा अधिवक्ता के बतौर कार्यरत थे, तब भी उन्होंने न्यायालय के समक्ष मजदूरों का पक्ष मजबूती से रखा था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश देने के बाद विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण एम.आय.सी. व परिषद की बैठक निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के नही हो सकती थी इसलिए महापौर भार्गव द्वारा निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर आचार संहिता के दौरान मेयर-इन-कौंसिल एवं निगम परिषद की बैठक बुलाने के लिए अनुमति चाही गई। निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त हुई उसी दौरान महापौर भार्गव काॅप-28 सम्मेलन में भाग लेने विदेश यात्रा पर हैं। श्र विदेश यात्रा के दौरान ही उन्होंने प्रकरण संज्ञान में लेकर तत्काल दूरभाष पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास तथा नगर निगम आयुक्त से चर्चा की। प्रकरण में 04 दिसम्बर को मेयर-इन-कौंसिल की बैठक तथा 05 दिसम्बर को परिषद की बैठक बुलाने के संबंध में निर्णय लिया गया ताकि मजदूरों को भुगतान के संबंध में की जाने वाली समस्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण होकर उन्हें उनका हक मिल सकें।