इंदौर : इंदौर जिले में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर सराय, होटल, लॉज व धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य किया है।कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा इन्दौर सराय अधिनियम-1867 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशाला, होटल, तथा लॉज के मालिकों / प्रबंधकों को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करना होगी। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।
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