7 वर्ष से कम के अपराधों में जरूरी नहीं होगी गिरफ्तारी, वेबीनार के जरिए पुलिसकर्मियों को कराया गया अवगत

  
Last Updated:  July 28, 2021 " 12:54 am"

इंदौर : जोन के पुलिस कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के संबंध में पारित दिशा निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अरुणा मोहन राव और पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर हरिनारायणाचारी मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के माध्यम से एक दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार में इंदौर जोन के समस्त जिलों के 3500 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया .
पुलिस अधीक्षक पीटीसी अगम जैन द्वारा अधिकारियों का स्वागत एवं परिचय दिया गया।

उक्त वेबीनार में वक्ता एडीपीओ सैयद शमशुन निशा अली पीटीसी इंदौर द्वारा 7 वर्ष तक के मामलों में गिरफ्तार करने एवं गिरफ्तार न करने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि 7 वर्ष तक की अवधि के अपराध जिसमें अपराधी अनुसंधान में सहयोग कर रहा हो ,भागने की संभावना ना हो, गवाहों को डरा धमका ना रहा हो, आदतन अपराधी ना हो उसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है उसे नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है।
तत्पश्चात पीटीसी इंदौर के निरीक्षक आनंद चौहान ने पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी के संबंध में चेक लिस्ट भरते समय रखी जाने वाली सावधानियां जैसे अपराध में अपराधी की गिरफ्तारी आवश्यक होने पर तथ्यों का उल्लेख की अपराधी को सहयोग न करने ,फरार होने अथवा गवाहों को डराने धमकाने के संबंध में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जा रहा है और गिरफ्तारी के संबंध में न्यायालय के समक्ष रखी जाने वाली सावधानियों जैसे 7 वर्ष तक के अपराधों में अपराधी की गिरफ्तारी आवश्यक ना होने पर नोटिस देकर छोड़ने के बारे में बताया गया ।

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