इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। जारी किए गए आदेशानुसार अब फल-सब्जी के चलित ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना/ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार आदि सहित) दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। इसी प्रकार दूध वितरण हेतु दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश बुधवार 14 अप्रैल से प्रभावशील होगा।
Related Posts
February 26, 2025 शिव का अर्द्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और स्त्री के समान महत्व को दर्शाता है
महाशिवरात्रि पर विशेष।
रीना रवि मालपानी (कवयित्री एवं लेखिका)
शिव को समर्पित […]
April 4, 2023 मै राजा- महाराजा या चायवाला नहीं, आम आदमी के बतौर लड़ूंगा चुनाव
पत्रकार मिलन समारोह में बोले कमलनाथ।
बावड़ी में गिरकर 36 लोगों की मौत की घटना को […]
April 3, 2023 वंदे भारत ट्रेन नए भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक – प्रधानमंत्री
मध्यप्रदेश निरंतर लिख रहा है विकास की गाथा: प्रधानमंत्री मोदी।
हमारी नीति विकास और […]
August 16, 2022 खातीवाला टैंक क्षेत्र में मूलचंदानी की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा
इंदौर : हर घर तिरंगा अभियान के तहत खातीवाला टैंक क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई […]
November 19, 2022 भारतीय टीम के टी – 20 विश्वकप में खराब प्रदर्शन पर चयन समिति बर्खास्त
इंदौर : भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से […]
June 22, 2022 योग विद्या को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं – सुधा शर्मा
इंदौर : योग के दर्शन को, खंडन मंडन ना करते हुए, बहुत ही सरल शब्दों में योग विद्या को […]
May 21, 2023 न्यायालय से जुड़ा है जनता का विश्वास, इसको बनाए रखने के लिए करें काम..
मेडिएशन बिल आने के बाद लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगीं - जस्टिस […]