इंदौर : हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विनय बाकलीवाल एवं फौजिया शैख अलीम द्वारा इंदौर नगर निगम क्षेत्र में बनाई गई वार्ड क्राइसिस मैनजमेंट कमेंटी के गठन को चुनौती वाली जन हित याचिका खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक़ व जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने इसे खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पब्लिसिटी के लिए यह याचिका लगाई गई है।
इसमे कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किया गया यह दिखाने के लिए कि कमेंटी कैसे गलत है। कोर्ट ने माना कि यह न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य विषय नही है। शासन की ओर से तर्क अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव व याचिकाकर्ताओं की और अधिवक्ता शेख अलीम ने तर्क रखे।
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