इंदौर : नवरात्रि में उपवास में काम आने वाले खाद्य पदार्थों में अमानक पदार्थों की मिलावट कर बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ इंदौर पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और खाद्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने पालदा स्थित एक उद्योग समूह पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान
खाद्य पदार्थ में, प्रतिबंधित अमानक स्तर के खुले राजगीरा, सिंघाड़ा,मोरधन,सेंधा नमक आदि की मिलावट कर आम जनता से छल एवं धोखाधड़ी करना पाया गया। इसपर करीब 12 लाख रुपए मूल्य के अमानक खाद्य पदार्थ जब्त किए गए।
क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना भवरकुआ क्षेत्र के उद्योग नगर, पालदा स्थित अग्रवाल गृह उद्योग में लंबे समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुले अनाज की पैकिंग, भंडारण और विक्रय करके जन स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इस सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर अग्रवाल गृह उद्योग फर्म, उद्योग नगर,307/2 पालदा इंदौर पर छापा मारा गया। फर्म के मालिक ओम अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल निवासी पारसी मोहल्ला, इंदौर की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया की खुले अमानक स्तर के विशेष रूप से उपवास में उपयोग किए जाने वाले अनाज आदि भंडारित कर उनमें मिलावट की जा रही है। इसपर 60 बोरी राजगीरा, 60 बोरी मोरधन, 20 बोरी चांवल, 45 बोरी सिंगाड़ा, 30 बोरी दलिया, 7 बोरी मेथी दाना, 15 बोरी राई, 15 बोरी सेंधा नमक, 12 बोरी काला नमक और मिलावट किया हुआ बड़ी मात्रा में माल जब्त कर सेम्पल परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पैकिंग व खुले मिलावटी अनाज विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अग्रवाल गृह उद्योग फर्म, उद्योग नगर,307/2 पालदा, इंदौर के मालिक ओम अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल निवासी पारसी मोहल्ला, इंदौर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।