बंगलुरु: शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दायर की गई सभी 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की सुनवाई पिछले माह पूरी कर ली थी मंगलवार 15 मार्च को हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुना दिया।
हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है और स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जता सकते। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रेस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबन्ध है।
Related Posts
May 28, 2024 नगर गौरव सम्मान से नवाजे जाएंगे समाजसेवी विनोद अग्रवाल
देवी अहिल्या जन्मोत्सव समिति का आयोजन मंगलवार शाम को जाल सभागृह में होगा।
इंदौर : […]
June 2, 2022 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
इंदौर : शहर में मंगलसूत्र लूटने की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधियों को […]
July 11, 2020 महानायक अमिताभ और पुत्र अभिषेक कोरोना संक्रमित, अस्पताल में किया गया भर्ती मुम्बई : महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए […]
March 15, 2022 नाबालिग बेटी के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद
इंदौर : नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास […]
January 14, 2024 देश सर्वोपरि रखने की मानसिकता विकसित करना जरूरी
केरला स्टोरी -2 पर कर रहें काम।
इंदौर प्रेस क्लब में आएँ केरला स्टोरी के पटकथा लेखक […]
April 27, 2024 इंदौर – कोचुवेल्ली एक्सप्रेस के तीन फेरे निरस्त
सिकंदराबाद रेलवे मंडल में प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रहेगी निरस्त।
इंदौर : दक्षिण- […]
February 4, 2021 विशेषज्ञों की मदद से इंदौर के किसानों ने तैयार की गेंहूँ की नई किस्म, रंगीन होंगी इस गेहूं की रोटियां…!
इंदौर : जिले के किसानों ने गेंहूँ की ऐसी किस्म तैयार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी […]