नागपुर की अदालत ने दिया आदेश।
नागपुर : मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.बी. पवार की अदालत ने सदर पुलिस निरीक्षक को मप्र की राजधानी भोपाल निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ मन्नत बाबा व अन्य पर प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने आदेश में मामले की जांच कर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. इस फैसले के साथ न्यायालय ने अर्जी का निपटारा कर दिया।
न्यायालय ने यह आदेश नागपुर की प्रियंका शंभरकर के आवेदन पर सुनाया है।आवेदन में कहा गया था कि उनकी मां कुसुम शंभरकर को कैंसर था। मां ने बताया था कि भोपाल निवासी मन्नत बाबा की नजर उनकी नागपुर स्थित संपत्ति पर है। आरोपी मन्नत बाबा ने खुद को डॉक्टर बताते हुए कहा कि उनके पास दिव्य शक्ति है, जिसके बल पर वे उन्हें कैंसर से ठीक कर देंगे। आरोपी ने पूजा के नाम पर उनसे समय-समय पर पैसे भी लिए।
आवेदिका प्रियंका ने आरोप लगाया कि मन्नत बाबा ने एक फ्लैट व एक प्लॉट की गिफ्ट डीड भी करा ली है। अन्य आरोपियों ने अपने नाम पर नागपुर के नारी इलाके में एक मकान की वसीयत करा ली। इस संबंध में उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की थी. लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा उन्होंने न्यायालय में अर्जी दायर की। इस आदेश के बाद मन्नत बाबा की मुश्किलें बढ़ना तय है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।