नेशनल लोक अदालत में दिया जा रहा छूट का लाभ।
इन्दौर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले 11 फरवरी (आज) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इंदौर नगर निगम द्वारा संपत्ति कर व जलकर के सरचार्ज में 100 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार निगम के समस्त जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर दिनांक 11 फरवरी 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।