इंदौर : नगर निगम ने जोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 77 कैलोद करताल तथा जोन क्रमांक 16 एअरपोर्ट की भूमि व उससे लगी कृषि भूमि पर काटी जा रही अवैध कालोनी और भूखण्ड विक्रय करने पर रिमूवल की कार्रवाई की।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार भवन अनुज्ञा के अनुप गोयल व भवन निरीक्षक दीपक गरगटे द्वारा जोन क्रमाक 13 अंतर्गत वार्ड क्र 77 के ग्राम कैलोद करताला में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने पर रिमूव्हल की कार्रवाई की गई। बता दें कि नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत खसरा नंबर 936/3, 936/2 ग्राम कैलोद करताल में दिलीप पिता बाबुलाल, कैलाश शर्मा व अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। इसी के साथ भूमि का डायवर्शन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास, कालोनाइजर लायसेंस, विकास की अनुमति, भवन अनुमति इत्यादी प्रक्रिया पूरी किए बिना अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा पोकलेन व 5 जेसीबी के माध्यम से 4 मकान प्लींथ लेबल तक, फेंसिंग, टीन शेड आदि के रिमूवल की कार्रवाई की गई। इस दौरान भवन अनुज्ञा नगर शिल्पज्ञ व भवन अधिकारी अनुप गोयल, भवन निरीक्षक दीपक गरगटे, रिमूव्हल विभाग के बबलू कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।
इसी के साथ जोन क्रमांक 16 के अंतर्गत एअरपोर्ट की भूमि व उससे लगी कृषि भूमि की जमीन पर भू माफिया जफर पिता हनीफ द्वारा ग्राम सिरपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 94/1/1, 89/2 व केशव नगर के सर्वे क्रमांक 121/3/4 और न्यू लक्ष्मी नगर अवैध कालोनियों में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जाकर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी अभिजीत नगर में 4 से 5 निर्माणधीन मकान, रोड निर्माण, सीवर लाइन कार्य आदि को जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया।कार्रवाई1 के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक वैभव देवलासे, रिमूव्हल विभाग के बबलू कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।