जिला व हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका।
पीएफआई से संबंद्ध होने का है आरोप ।
इंदौर : जिला न्यायालय में एक संवेदनशील मामले की सुनवाई का वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार की गई लॉ इंटर्न सोनू मंसूरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।युवती पर प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) से जुड़े होने का आरोप है। उसे इस प्रतिबंधित संगठन के लिए न्यायालय की कार्रवाई का वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लॉ इंटर्न सोनू मंसूरी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी।सुप्रीम कोर्ट ने सोनू मंसूरी को जमानत देते हुए निचली अदालत में पांच हजार रुपये जमा करने के भी आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने मंसूरी की जिला व हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने का जिक्र करते हुए कहा कि उसे जमानत पर रिहा करने में उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोनू मंसूरी को जमानत दे दी। बता दें कि सोनू मंसूरी की गिरफ्तारी 28 जनवरी 2023 को हुई थी।