धार : पूर्व विधायक और धार जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम एवं अन्य दो को इंदौर जिला कोर्ट ने 07साल की सजा से दंडित किया है।
बताया जाता है कि धार जिले के घाटाबिल्लोद में हुए गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 के तहत बालमुकुंद गौतम व उनके दो साथियों को ये सजा सुनाई गई। मामले में धारा 302 के आरोपी चंदन सिंह व अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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