इंदौर : वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम सम्पत्ति कर एवं जल कर का भुगतान करने पर छूट का लाभ अब 31 जुलाई तक लिया जा सकता है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, शहर की जनता द्वारा अग्रिम कर की छूट की अवधि में वृद्धि करने की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024-25 का अग्रिम सम्पत्ति कर एवं जल कर का भुगतान करने पर अग्रिम कर की छूट का लाभ दिनांक 31/07/2024 तक लिया जा सकेगा।
करदाता अपनी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार (जल कर) एवं कचरा संग्रहण शुल्क की राशि का भुगतान ऑनलाइन, संबंधित जोनल कार्यालय एवं निगम मुख्यालय में जमा करा सकते हैं। चालु वित्तीय वर्ष की अग्रिम कर राशि का भुगतान दिनांक 31/07/2024 तक निगम कोष में करने पर सम्पत्ति कर में 6.25 प्रतिशत एवं जलकर में 6 प्रतिशत की अग्रिम छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा एवं राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान गुड्डू ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वह अपनी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर एवं जल कर का भुगतान कर अग्रिम छूट का लाभ प्राप्त करते हुए शहर के विकास में सहयोग करें।
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