भवन/भुखण्ड स्वामी को भवन क्षेत्रफल अनुसार विकास शुल्क की राशि जमा करने की अनुमति मिली।
प्लाट धारकों ने महापौर और विधायक के प्रति आभार जताया।
इन्दौर : लंबे समय से अपनी कॉलोनी को वैध करने की मांग कर रहे तुलसी नगर के रहवासियों को अंततः कामयाबी मिली है। नगर निगम ने कॉलोनी के 535 भवन स्वामी/भूखण्डधारको को वैध होने की सौगात देते हुए भवन अनुज्ञा, जल संयोजन व विद्युत संयोजन से संबंधित विकास शुल्क की राशि जमा करने की अनुमति दी है।इस आशय की सार्वजनिक सूचना की प्रति महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तुलसी नगर रहवासी संघ के पदाधिकारियों को सौंपी इस अवसर पर महापौर प्रतिनिधि भरत पारख, महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि महेश जोशी पार्षद पाटीदार व अशोक काले, विधायक प्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष नारायण मीणा , कैलाश तोमर , मोनू दुबे , राकेश जयसवाल , आनंद गुप्ता , मनोज दीक्षित ,शंभूनाथ सिंह , राजेश तोमर ,विवेक शर्मा ,करण रघुवंशी , सियाराम मिश्रा, सीताराम पाटिल अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
महापौर भार्गव ने बताया कि सार्वजनिक सूचना को लेकर प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अभिन्यास को अंतिम रूप दिया गया एवं ग्राम पिपल्याकुमार व ग्राम निपानिया स्थित तुलसी नगर कॉलोनी के सर्वे क्रमांक 264, 265, 269, 278, 287, 288, 289 तथ्ज्ञा ग्राम निपानिया सर्वे क्रमांक 34, 36, 40 41/1, 42 के भूखण्ड/भवनधारियों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि उल्लेखित सर्वे क्रमांक पर तैयार अभिन्यास में दर्शित भूखण्डधारी/भवनस्वामी द्वारा विकास शुल्क की राशि पंजीकृत भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल हेतु जमा जाए ।
तुलसी नगर के हितधारक एवं भवन स्वामी/भूखण्डधारकों को सूचित किया गया है कि वे अपने भूखण्ड क्षेत्रफल के विकास शुल्क की राशि कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर में शीघ्र जमा कराकर अपने भूखण्ड/भवन पर भवन अनुज्ञा/जल संयोजन/विद्युत संयोजन प्राप्त कर सकेंगे।