इंदौर : नगर निगम के जोन क्रमांक 19 स्थित 7 ट्रिलियन होटल को तोड़ने संबंधी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।भवन स्वामी द्वारा पेश याचिका पर छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
नगर निगम द्वारा होटल को दिनांक 16.11.2024 को तोड़े जाने संबंधी नोटिस भवन स्वामी को दिया गया था। भवन स्वामी सुजीत गावड़े ने रात्रि में ही उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की शरण लेकर याचिका दायर की। उक्त याचिका की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष पीठ का गठन किया गया और उक्त याचिका की सुनवाई 16 नवंबर को की गई।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बायपास स्थित 7 ट्रिलियन कैफे पर की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुजीत गवड़े की ओर से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने पैरवी की। अधिवक्ता ने साफ कहा कि निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई के लिए जारी गाइडलाइन का साफ उल्लंघन है। अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने तर्क रखे कि कार्रवाई को लेकर 15 दिन का नोटिस, संबंधित को सुनने और स्पीकिंग आर्डर पास करने संबंधी निर्देश है। निगम ने इसमें से किसी का पालन नहीं किया है। कंपाउंडिंग का भी आवेदन निगम के पास लंबित है, जिस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। निगम की ओर से अधिवक्ता लक्की जैन ने तर्क रखा और कहा कि यह निर्माण बिना मंजूरी के हुआ है। सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल कार्रवाई पर स्थगन दे दिया गया है।अगली सुनवाई मंगलवार को रखते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा गया है।