सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आधार पर दिए जा रहे प्रमोशन के लिए मप्र राज्य शासन के स्टे को किया खारिज़। कहा हाइकोर्ट के आदेश का पालन करे मप्र शासन। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। पदोन्नति में पूर्व में दिए गए आरक्षण पर यथा स्थिति । कोई रिवर्ट नहीं होगा पर अब आगे से आरक्षण नहीं होगा ।
Related Posts
July 25, 2021 नेमा को बुरहानपुर व सिलावट को नेपानगर का दायित्व
भोपाल : मध्य प्रदेश में होने वाले तीन विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव के संबंध में […]
May 24, 2022 चेन, बैग और मोबाइल लूट की वारदातों में लिप्त दो आरोपी पकड़े गए
इंदौर : चेन लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 02 शातिर आरोपियों को क्राइम ब्रांच […]
March 23, 2025 एक देश – एक चुनाव से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती : रविशंकर प्रसाद
इंदौर : देश में “एक देश, एक चुनाव” को लेकर आईसीएआई भवन में सीए एसोसिएशन और अधिवक्ताओं […]
May 22, 2020 खंडवा- बुरहानपुर के बीच अटकी कई ट्रेनें, यात्री हो रहे परेशान खंडवा : प्रवासी मजदूरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का […]
January 16, 2022 इंदौर में निर्मित फ़िल्म ‘राज डर का’ का टीज़र रिलीज
इंदौर : मकर संक्रांति के अवसर पर किरण फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म […]
June 5, 2023 बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाना मेरी जिंदगी का मकसद : मुख्यमंत्री चौहान
दस जून को बहनों के खातों में आएगी राशि, 11 जून को बहनें कर सकेंगी आहरण।
प्रधानमंत्री […]
October 8, 2019 संवाद से मुश्किलों का हल ढूंढने में मिलती है मदद- गौर गोपालदास इंदौर : एमरल्ड हाइट्स स्कूल में आयोजित 51 वी राउंड स्क्वेयर इंटनेशनल कॉन्फ्रेंस का अंतिम […]