AIMPLB का SC में नया हलफनामा, निकाह के दौरान काज़ी तीन तलाक ना देने की सलाह देंगे

  
Last Updated:  May 22, 2017 " 12:48 pm"

नई दिल्ली: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तीन सलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नया हलफनामा दाखिल किया. पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड काज़ियों को एडवाइजरी जारी करेगा.

काजी निकाह के दौरान दूल्हे को 3 तलाक से बचने की सलाह देगा. इसके साथ ही काज़ी दूल्हा-दुल्हन को बताएगा कि वो तीन तलाक न करने की शर्त निकाहनामे में डालें.

हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबको तलाक के उचित तरीके बताएंगे. साथ ही तीन तलाक करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने को कहा जाएगा.

कोर्ट ने कहा था बोर्ड एडवाइजरी की कॉपी सौंपे
गौरतलब है कि सुनवाई के आखिरी दिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि मुस्लिम समाज तीन तलाक को गलत मानता है. इसलिए बोर्ड ने ये तय किया है कि वो देश भर के काज़ियों को इसके खिलाफ एडवाइजरी जारी करेगा. उनसे ये कहा जाएगा कि 3 तलाक से बचा जाए. कोर्ट ने बोर्ड से कहा था कि वो एडवाइजरी की कॉपी उसे सौंपें.

गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा फैसला
3 तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली थी.. कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 दिन तक सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मुस्लिम समाज से जुड़े इस बेहद अहम मसले पर फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा.

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