नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर : घर में घुसकर अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को अदालत ने 04 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी, संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय – हिदायत उल्ला खान, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 19/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी फाजिल आयु 20 वर्ष, निवासी बेटमा जिला इंदौर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास, और पढ़े