बेटे की लालसा में डेढ़ साल की मासूम की हत्या करने वाले हैवान पिता को मिली किए की सजा
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित। इंदौर : 18 माह की मासूम बालिका की हत्या करने वाले नराधम पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 08.06.2023 को न्यायालय श्रीमान् राकेश कुमार ठाकुर, पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर, जिला इंदौर ने थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 1122/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी आनंद पिता जगदीश गोयल, उम्र 30 वर्ष निवासी इंदौर को और पढ़े











