अब बीते 10 वर्ष तक की आय का हो सकता है पुनः कर निर्धारण- डफ़रिया
इंदौर : टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर ने आयकर अधिनियम की धारा 148 (रिअसेसमेन्ट) याने जो आय गत वर्षों में कर दायित्व से छूट गई थी उस पर पुनः कर निर्धारण के प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन किया गया l मुख्य वक्ता सीए मनीष डफरिया ने सन्दर्भित विषय पर अपना उद्बोधन दिया। अब 10 वर्ष तक की आय का हो सकता है पुनः कर निर्धारण। श्री डफ़रिया ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 148 व 148A में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं | पहले पुराने 6 वर्षों तक की आय और पढ़े