बीमा कंपनियां एक घंटे में निपटाएं कैशलेस क्लेम, IRDAI ने दिए निर्देश
नई दिल्ली : इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 (Covid-19) से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जमा करने के एक घंटे के भीतर निपटाएं, ताकि मरीजों को जल्द छुट्टी मिल जाए। इरडा का यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) के एक आदेश के बाद आया। 28 अप्रैल को कोर्ट ने इरडा को बीमा कंपनियों को तत्काल निर्देश जारी करने के लिए कहा था।दरअसल, 28 अप्रैल को दिल्ली उच्च और पढ़े











