प्रत्याशियों को आपराधिक प्रकरणों का विज्ञापन प्रकाशित करवाना होगा
तय दिशा – निर्देशों के अनुरूप तीन बार प्रकाशित करवाना होगा विज्ञापन। इंदौर : लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दल आपराधिक इतिहास के विवरण सर्व साधारण की जानकारी के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर, द्वितीय प्रकाशन नाम वापसी के बाद पांचवे दिन से आठवें दिन के मध्य और तृतीय प्रकाशन नाम वापसी के नौवें दिन से प्रचार समाप्ति के पूर्व मतदान दिवस और पढ़े










