ग्रीष्म काल में बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकेंगे अभिभाषक
पहले दिन अनेक अभिभाषकों ने बिना काला कोट पहने जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी की। इंदौर : गर्मी के मौसम में जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में अभिभाषकों को काला कोट पहनकर पैरवी करने से छूट दी है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा दिनांक 10/04/2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के सभी जिला और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में सभी अभिभाषकगण 15 अप्रैल 2024 से 15 जुलाई 2024 तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकते हैं।भीषण- और पढ़े









