कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश
इंदौर : इंदौर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु इन्दौर शहर एवं जिले में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है। उल्लेखित प्रतिबंधों के साथ-साथ मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश / प्रतिबंध सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु प्रभावशील किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कक्षा पहली से 12 तक के समस्त निजी एवं शासकीय स्कूल व इन्हीं कक्षाओं से संबंधित होस्टल 31 जनवरी,2022 तक के लिए और पढ़े











