ठेलों पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाकर सामान बेचने पर प्रतिबंध
इंदौर : प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ठेलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए सब्जी, फल या अन्य सामान बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ये प्रतिबन्ध लगाया गया है। शहर में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फल, सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा किया जाता है कि लोगों को परेशानी होने लगती है। इसे देखते हुए सामान बेचने के लिए और पढ़े











