50 फीसदी क्षमता के साथ हो सकेंगे गरबा आयोजन, बड़े व्यावसायिक आयोजनों को अनुमति नहीं
इंदौर : मप्र सरकार के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 50 फीसदी क्षमता के साथ हो सकेंगे गरबा और रावण दहन के आयोजन। जारी दिशा- निर्देशों के तहत समस्त धार्मिक/पूजा स्थलों में 50 प्रतिशत की क्षमता की सीमा तक श्रद्धालु-अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। जिला कलेक्टर को सूचित कर सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा और पढ़े











