RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अब 9 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन

  
Last Updated:  July 1, 2021 " 12:35 am"

इंदौर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढा दी गई है। संशोधित समय सारणी राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी की गई है। तद्नुसार आवेदक अब 9 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

नवीन संशोधित समय सारणी के अनुसार अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प 09 जुलाई 2021 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती डाउनलोड कर, मूल दस्तावेजों से सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन 10 जुलाई 2021 तक कराया जा सकेगा।

लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूल का आवंटन।

रेण्डम आधार पर पात्र पाए गए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 16 जुलाई 2021 को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। आवंटित स्‍कूल की सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित पालको को दी जाएगी। आगामी 16 जुलाई से 26 जुलाई 2021 के मध्य पालक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर, संबंधित शाला में आवंटन पत्र के आधार पर अपने बच्चे को प्रवेश दिला सकेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदक सत्यापन केन्द्र पर उपस्थित होकर सत्यापन नही कराते हैं तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

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