सुपर स्पेशलिटी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स सशर्त खोलने की अनुमति

  
Last Updated:  May 11, 2020 " 06:56 pm"

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने जिले में सामान्य बीमारियों से पीड़ित जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्पेशियलिटी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स को निर्धारित शर्तों के अधीन खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार यह संस्थाएं कंटेनमेंट जोन में नहीं खोली जा सकेगी और न ही कोई मैनेजमेंट और हेल्थ स्टॉफ का सदस्य कंटेनमेंट एरिया से उक्त संस्था में आ-जा सकेगा। प्रत्येक संस्था के वेटिंग रूम में आने वाले मरीजों को सुरक्षित दो गज की दूरी पर निशान बनाकर चिन्हित करना होगा। प्रत्येक मरीज के साथ केवल एक अटेंडर की अनुमति रहेगी। सभी हेल्थ स्टॉफ एवं डॉक्टर को मास्क पहनना एवं आवश्यक सावधानियां रखना अनिवार्य होगा। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मास्क पहनना जरूरी होगा।अस्पताल के प्रवेश द्वार पर थर्मल गन के द्वारा टेम्प्रेचर लिया जायेगा एवं हाथ धोने के बाद ही मरीज को प्रवेश दिया जायेगा। आवश्यकता होने पर मरीजों की लाइन एवं भीड़ के नियंत्रण हेतु अस्पताल के बाहर छाया की व्यवस्था की जा सकेगी। अस्पताल के अंदर एक समय में पाँच पेशेंट ही रह सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में सेंट्रल एसी का प्रयोग कम से कम किया जाये एवं धूप या प्रकाश की आने-जाने की व्यवस्था रखना होगी। अस्पताल को प्रत्येक दिन सोडियम हाईपोक्लोराईड के एक प्रतिशत साल्यूशन से डिस इन्फेक्शन किया जायगा। अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट का निपटान नियमानुसार करना होगा। यथासंभव डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। प्रत्येक हॉस्पिटल सेंटर के लिए अनिवार्य होगा कि वह सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाला कोई मरीज होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को तत्काल सूचित करें एवं ऐसे मरीजों को यलो श्रेणी के अस्पतालों में भेजेंगे।
समस्त डॉक्टर स्टाफ एवं आने वाले मरीजों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। अस्पताल प्रारंभ करने के पूर्व दो दिन सफाई व सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया जाए। इन बिंदुओं के पालन के लिए एसडीएम द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा एवं किसी भी बिंदु का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *