महिला से दुष्कर्म का आरोपी आईएएस अधिकारी निलंबित

  
Last Updated:  June 4, 2020 " 02:57 pm"

जांजगीर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पूर्व कलेक्टर और आईएएस अधिकारी जेपी पाठक को सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व ही उनका जांजगीर से तबादला हुआ था।
2007 की बेच के आईएएस जेपी पाठक पर एक महिला ने जांजगीर के कलेक्टर रहते व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैटिंग करने और दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

पति को नौकरी से निकालने की धमकी देकर किया दुष्कर्म।

फरियादी महिला का आरोप है कि वह बीते मार्च माह में उसके एनजीओ के काम के सिलसिले में तत्कालीन कलेक्टर जेपी पाठक से मिली थी। उन्होंने उसका मोबाइल नम्बर भी लिया था। उसके बाद से ही वे उसे व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज और कॉल करने लगे। वे उसपर लगातार मिलने के लिए दबाव बना रहे थे। महिला का आरोप है कि नहीं आने पर कलेक्टर जेपी पाठक ने उसके पति को नौकरी से हटाने की भी धमकी दी थी।

चैंबर में बनें कमरे में किया दुष्कर्म।

महिला का आरोप है कि वह बीती 15 मई को दोबारा कलेक्टर पाठक से मिलने उनके दफ्तर गई थी। वहीं उन्होंने चैंबर में बने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला की लिखित शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर।

फरियादी महिला की लिखित शिकायत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए बयान के आधार पर आईएएस जेपी पाठक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 (ख) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया गया।

पाठक की प्रतिक्रिया नहीं आई..

महिला के गंभीर आरोप और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आईएएस जेपी पाठक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि वे एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं।

एट्रोसिटी एक्ट में भी दर्ज हो हो सकता है मामला।

बताया जाता है कि निलंबित आईएएस जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी अपराध दर्ज हो सकता है। इस सिलसिले में फरियादी महिला से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है।

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