अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नहीं मिलेगी कोई छूट

  
Last Updated:  May 23, 2020 " 05:02 pm"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की समयावधि में केवल अत्यावश्यक सर्विसेस जैसे नगर निगम, बिजली विभाग, दवा बाजार में संलग्न व्यक्ति एवं दवाई विक्रय से जुड़े व्यक्ति, समस्त शासकीय,अशासकीय चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कानून एवं व्यवस्था में जुड़े समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कर्फ्यू का सख्ती से कराया जाएगा पालन।

उपरोक्त अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें किसी कार्य हेतु अगर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा कर्फ्यू पास दिया गया है तो उनका कर्फ्यू पास रात्रि 7 से सुबह 7 बजे तक स्थगित माना जाएगा। उन्हें इस अवधि में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं रहेगी। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा रात्रि की अवधि में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन एवं कर्फ्यू पूर्ववत लागू रहेगा। इंदौर के नागरिक जागरुकता का परिचय दें और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है अपने घरों में ही रहें।

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