भोपाल : एमपी में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी।
1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब जो पंचायत चुनाव होंगे वह 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। अभी 1 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे-आपत्ति 4 जनवरी से लिए जाएंगे। 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 9 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी।
आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को दिए निर्देश।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रि-स्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है। परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची निष्प्रभावी हो गई है। अतः नए सिरे से स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है।