इंदौर : अब शहर में सोमवार और गुरुवार को ही किराना की थोक व खेरची दुकानें खुली रह सकेंगी।
कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब सोमवार और गुरुवार को ही राशन (किराना) की थोक और खेरची दुकानें खुली रहेंगी। वही दूध का वितरण सुबह और शाम नियमित होता रहेगा। फल और सब्जी भी रोज सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक मिलेगी। शनिवार -रविवार मंडी के साथ सब्जी-फल की दुकानें भी बन्द रहेंगी। छात्रों और मरीजों के लिए टिफिन सेवा भी जारी रहेगी।
वकीलों के बनेंगे पास।
इसी तरह वकीलों और उनके क्लर्क के लिए बार एसोसिएशन द्वारा जारी सूची के मुताबिक पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्यालय आने जाने में परेशानी ना हो। विवाह समारोह के साथ खेल गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
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