अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने वाले दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

  
Last Updated:  March 4, 2021 " 12:06 pm"

इंदौर : अवयस्क बालिका को बहला – फुसला कर ले जाने वाले दो आरोपियों को योगेन्‍द्र कुमार त्‍यागी, न्‍यायालय अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला इंदौर ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि थाना आजादनगर के सत्र प्रकरण क्रमांक 634/2017 में निर्णय पारित करते हुए अदालत ने आरोपी नाथूराम पिता मोहनलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मूसाखेडी इंदौर एवं आरोपी चेनसिंह पिता कालूराम उम्र 22 वष्र निवासी जिला राजगढ को धारा 363/34, 366-ए भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रीना सिंह द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 10.05.2015 को फरियादी 10:00 बजे घर से गाडी लेकर बाजार गया था। उसकी पत्‍नी भी काम पर चली गई थी। 15 वर्षीय लडकी घर पर अकेली थी। शाम को फरियादी घर वापस आया तो रात्रि करीब 10 बजे उसकी पत्‍नी घर पर नहीं थी उसकी छोटी लडकी ने बताया कि बडी दीदी 03:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई। फरियादी ने अपनी बडी ल्रडकी को आसपास तलाश किया परंतु उसका कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसे भगाकर ले गया। उक्‍त घटना की सूचना आजाद नगर थाने पर दर्ज की गई। विवेचना दौरान आहत के मिलने पर एवं अनुसंधान के बाद आरोपीगण के विरूद्ध धारा 363, 366-ए, 506,190/34 के तहत चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिस पर आरोपी गण को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

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