क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार व संभागायुक्त ने किया ई – रिक्शा के किराए का निर्धारण।
निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने पर होगी कार्रवाई।
संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा आदेश जारी।
इंदौर : ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए इंदौर शहर में 4+1 या इससे अधिक की क्षमता से संचालित ई-रिक्शा के किराये का निर्धारण कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा इस मामले में आदेश जारी किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यात्रियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ई-रिक्शा संचालकों द्वारा मनमाना किराया लिया जा रहा है, किराए में असमानताएं हैं। इसके चलते संभागायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर संभाग दीपक सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया। इस आदेश के अनुसार ई-रिक्शा पैसेंजर बैठक क्षमता 4 या इससे अधिक के लिए प्रथम दो किलोमीटर अथवा उसके भाग के लिए 10 रुपये प्रति यात्री और बाद में प्रति यात्री प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए पाँच रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने ई-रिक्शा पैसेंजर संचालकों से कहा है कि वे निर्धारित दर अनुसार ही यात्रियों से किराया लेंवे। उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।








