उच्च न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को

  
Last Updated:  November 12, 2021 " 04:18 pm"

इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ के आदेशानुसार म.प्र. के प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर सुजय पॉल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में शनिवार 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुलह समझौते हेतु बीमा कंपनियों के अधिकारी, अधिवक्तागण एवं दावेदार पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के कान्फ्रेंस हॉल में किया गया। उक्त बैठक में दावेदार पक्षकारों के अधिवक्ता एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ताओं को राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों की सूची साझा करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अधिवक्ता एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से राशि सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अभी से प्रयास किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, खंडपीठ इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बीके द्विवेदी ने
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन /सूचना दे सकते है । लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

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