घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध संग्रहण और रिफिलिंग के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई

  
Last Updated:  December 30, 2023 " 01:54 pm"

गैस सिलेंडर का अनाधिकृत व्यापार, गैस अंतरण करने पर पालाखेड़ी एवं संविद नगर में खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई।

दो आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण किये पंजीबद्ध।

इंदौर : खंडवा में गैस के अवैध गोदाम में हुए अग्निकांड के बाद जागे इंदौर जिला प्रशासन ने भी जिले में अवैध रूप से गैस का भण्डारण और अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में खाद्य विभाग की टीम द्वारा दो स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। पालाखेड़ी स्थित एक दुकान पर रमेश कुमार पिता रामनारायण गुप्ता द्वारा इण्डेन गैस कंपनी के 14.2 कि.ग्रा. क्षमता प्रवर्ग के घरेलू गैस सिलेंडर में से खाली गैस सिलेंडर में गैस अंतरण यंत्र (बंशी/नली) द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके पर दो घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो क्षमता, 01 छोटा सिलेंडर, 01 बंशी, 01 गैस अंतरण पाइप, 01 तोल कांटा रमेश से बरामद किए गए।

इसी तरह खाद्य विभाग के एक अन्य जांच दल द्वारा संविद नगर, कनाड़िया रोड में संजीवनी लाइट हाउस गैस चूल्हा रिपेयर पर दबिश दी गई, जिसमें दुकान के संचालक शादाब पिता उमर द्वारा गैस सिलेंडर रिफिल करने की सामग्री बंशी, पाइप, एक घरेलू गैस सिलेंडर, 2 छोटे गैस सिलेंडर अवैध संग्रहित कर रखे थे, जिसे मौके पर जांच दल द्वारा जब्त किया गया।

गैस सिलेंडर का अनाधिकृत व्यापार, गैस अंतरण करने पर रमेश गुप्ता एवं शादाब के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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