जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को 05 वर्ष का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  May 18, 2024 " 09:05 pm"

इंदौर : कुख्यात बदमाश अंशुल भालेराव एवं राहुल कैथवास को हत्या के प्रयास मे 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है।

ये था मामला :-

दिनांक 21: 01:2023 को फरियादी दीपक गोस्वामी व्दारा थाना तिलकनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पिपल्याहाना काकड स्थित शेरू की दुकान के पास आरोपीगण अंशुल भालेराव, राहुल कैथवास व अन्य दो विधि विरोधी किशोरों ने पैसे की मांग को लेकर रात करीबन 11.00 बजे अश्लील गालिया देते हुए डंडे , चाकू व लात- घूंसों से मारपीट की और गंभीर चोटे पहुंचाकर हत्या का प्रयास किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तिलक नगर में आरोपीगण अशुल भालेराव, राहुल कैथवास व अन्य दो के विरूध्द अपराध क्रमाक 33/2023 धारा 307,323,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण का सुक्ष्म एवं गंभीर अनुसधान उनि. सुरेन्द्र सिंह ने किया और आरोपीगण के विरूध्द न्यायालय में दिनांक 01.04.2023 को चालान पेश किया।

प्रकरण मे विचारण के बाद दिनांक 17.05.2024 को न्यायालय उन्नीसवे अपर सत्र न्यायाधीश व्दारा आरोपीगण अशुंल भालेराव एव राहुल कैथवास उर्फ छपरी के विरूध्द हत्या के प्रयास का अपराध सिद्ध पाकर 05 वर्ष के सश्रम कारावास एव 1000/रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया।

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