डायरियों पर सौदे किए तो सभी अनुमतियाँ होंगी निरस्त, दलालों के लिए भी रेरा में पंजीयन अनिवार्य- कलेक्टर

  
Last Updated:  October 28, 2021 " 09:55 pm"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ किया है कि जो दलाल रेरा में पंजीकृत नहीं हैं, वह फ्लैट प्लॉट जमीनों आदि के सौदे नहीं कर पाएंगे। उनके कार्यालय सील किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि डायरियो पर सौदे की शिकायत मिलने पर कॉलोनाइजर, बिल्डर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसकी सभी अनुमतियां निरस्त कर दी जाएंगी।

दलालों के लिए रेरा में पंजीयन जरूरी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टीयों के दलाल हैं। गली- गली में दलाल हैं, जो रिसेल कराते हैं। उन्होंने कहा कि जो दलाल रेरा में पंजीकृत नहीं है वह व्यापार नहीं कर पाएंगे। मनीष सिंह ने कहा कि पिछले दिनों जय वर्मा नामक व्यक्ति की शिकायत पर एक दलाल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पता लगा है कि दलाल ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दलालों का यह अधिकार नहीं है कि सौदे करें और धन कमाए, बल्कि लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर डायरी पर सौदों की शिकायत मिलती है तो कॉलोनाइजर और बिल्डर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही सभी तरह की अनुमतियां भी निरस्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डायरियो पर सौदे सट्टे का रूप ले रहे थे यह नहीं होने दिया जाएगा।

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