मामले में मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार।
इंदौर : क्राइम ब्रांच इंदौर ने ठगी के प्रकरण में फरार टेलीकॉम कम्पनी के 02 (POS एजेंट) आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
Swapdeal के नाम से संचालित E–कॉमर्स कंपनी की डीलरशिप दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी संचालक आरोपी एवं 02 POS एजेंट सहित प्रकरण में कुल 03 आरोपियों क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।
ये था पूरा मामला :-
कार्यालय अपराध शाखा इंदौर में शिकायत की गई थी कि, SWAPDEAL LTD,कंपनी के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा डीलरशिप एजेंसी देने का लालच देकर आवेदक (1). विक्रम निवासी दादर पश्चिम मुंबई से 1,50,000/– रूपयें आवेदक (2). दीपक निवासी लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से 50,000/– रूपयें और (3). मुजाहद निवासी आंध्रप्रदेश से 1,00,000/– रूपयें ऑनलाइन प्राप्त कर ठगी की गई।
जांच में क्राइम ब्रांच इंदौर टीम को पता चला कि SWAPDEAL LTD कंपनी इंदौर द्वारा दूसरे राज्यों के लोगों से संपर्क कर स्वयं को कंपनी हेड एवं कर्मचारी बताते हुए, कंपनी की फ्रेंचाइजी/ डीलरशिप देने के नाम पर कॉल्स कर बताया जाता था कि हमारी SWAPDEAL कंपनी पूरे भारत में डीलर के माध्यम से कपड़े, घर के सामान, लेडीज मटेरियल बेचने पर डीलर को प्रत्येक प्रोडक्ट पर 300 रूपयें कमीशन देती है। डीलर को कंपनी से प्रोडक्ट खरीदकर कम से कम एक सप्ताह भर का स्टॉक रखना होता है। कंपनी ऑनलाइन कस्टमर से संपर्क कर डीलर से प्रोडक्ट सेल आउट कराती है । आवेदकों को प्रोडक्ट बेचने के लिए कही जाना नहीं होगा। इस तरह झूठ बोलकर कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए सिक्योरिटी बतौर कंपनी के बैंक खातों में ऑनलाइन पैसे जमा करवाए जाते थे। डिपाजिट अमाउंट रिटर्न करने की बात भी कही जाती थी।
शिकायत किए गए मामलों में आवेदकों को https://swapdeal.in लिंक मोबाइल पर भेजी गई और कहा गया कि कंपनी की ओर से आपको कंपनी के डीलरशीप की लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड भी दिया जाएगा।
कंपनी की डीलरशिप देने के नाम से अधिक प्रॉफिट जैसे लुभावने ऑफर्स के प्रलोभन में आकर तीनों आवेदकों ने करीब 03 लाख रुपए आरोपी द्वारा बताए गए बैंक खाते में ऑनलाइन भेज दिए।इसके बाद स्वैपडील कंपनी की तरफ से आवेदक को न तो कस्टमर भेजा गया और न ही पैसे रिफंड किए गए। आवेदकों द्वारा रूपये वापस मांगने के लिए कॉल करने पर आरोपियों द्वारा उनका नंबर ब्लेक लिस्ट कर दिया गया।
पीड़ित आवेदकों की शिकायत पर थाना अपराध शाखा में अपराध धारा 420, 409 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए, क्राइम ब्रांच टीम ने तकनीकि जानकारी हासिल कर आरोपी (1).राहुल राजा परमार निवासी नंदानगर इंदौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया कि वह किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते, ATM, mobile सिमकार्ड सहित अन्य निजी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध रूप से लोगों को झांसे में लेकर स्वैपडील कंपनी की डीलरशिप एजेंसी देने के नाम से ऑनलाइन पैसे प्राप्त कर ठगी को अंजाम दे रहा था।
उक्त प्रकरण में आवेदकों को कॉलिंग के लिए फर्जी सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले आरोपी (2). रनवीर पटेल, पता- संजय नगर राँझी जबलपुर, (3). गणेश जाधव पता- इंदिरा आवास कॉलोनी मानेगांव रांझी जबलपुर, को भी पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे टेलीकॉम कंपनी के POS एजेंट है जो आमजन को सिमकार्ड उपलब्ध कराने के नाम से लोगों के एक से ज्यादा सिमकार्ड ekyc करवाकर प्राप्त कर लेते थे और फर्जी डीलरशिप देने वाली कंपनी के संचालक राहुल परमार को उपलब्ध कराते थे, जिसके माध्यम से आरोपी राहुल परमार द्वारा आमजन को फर्जी डीलरशिप देने के नाम से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था।
क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा संचालक राहुल परमार को पूर्व में गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण में आरोपी रणवीर और गणेश फरार थे, जिनको गिरफ्तार कर विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।