इंदौर : 8 वर्ष की बालिका का व्यपहरण कर दुष्कर्त करने वाले आरोपी को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।
उपसंचालक अभियोजन बीजी शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 04/08/2021 को न्यायालय मुकेश नाथ विशेष न्यायधीश (पॉक्सो) जिला इंदौर के समक्ष विचाराधीन थाना परदेशीपुरा के अप.क्र. 375/2017 मे निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त बाबू उर्फ बालाराम पिता नाथूसिंह आयु 48 वर्ष ग्राम कांथडी तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 376 (2) भादवि में 14 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास और धारा 342, 506 और 323 भादवि में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रत्येक धारा के लिए रुपए 1,000-1,000/- के जुर्माने से भी दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा ना किये जाने पर तीन-तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
ये था घटनाक्रम।
घटना दिनांक 05.08.2017 को अभियोक्त्री आयु 8 वर्ष अपने भाई के साथ पार्क में खेलने गई थी। अभियोक्त्री का भाई उसे खेलते हुए पार्क में छोड्कर घर आ गया था। जब उसका पिता (फरियादी/सूचनाकर्ता) अपनी ड्यूटी से शाम को 04:00 बजे घर आया तो उसने अपने लडके से पूछा कि तेरी छोटी बहन कहा है तो लडके ने बताया कि उसे पार्क में खेलने के लिये छोडकर आ गया था उसके बाद पता नहीं। इसपर उसके पिता ने अभियोक्त्री को आस-पास एवं रिश्तोदारों में सब जगह तलाश किया पर पता नहीं चला। इसके बाद अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 06/08/2017 को थाना परदेशीपुरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान के दौरान दिनांक 09/08/2017 को अभियोक्त्री आरोपी बाबू उर्फ बालाराम के पास से मिली। उसके द्वारा बताया गया कि उक्त आरोपी द्वारा उसके साथ गलत हरकत एवं गलत काम किया गया। इस पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एल)(एन), 363-ए, 323, 506 भादवि एवं धारा 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट मेें अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।