न्यायपालिका के न्यायाधीश और कर्मचारी कोरोना फण्ड में देंगे अंशदान

  
Last Updated:  April 4, 2020 " 06:33 pm"

इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महामारी कोविड-19 से निपटने के लिये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एण्ड रिलीफ इन इमरजेन्सी सिचुएशन फण्ड (PMCARES) में न्यायपालिका की ओर से अंशदान देने का निर्णय लिया है। फण्ड में मुख्य न्यायाधीश 50 हजार रुपये और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 25-25 हजार रुपये की राशि देंगे। इनके अलावा जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 15-15 हजार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज, गैर न्यायपालिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी 10-10 हजार रुपये और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 5-5 हजार रुपये देंगे। जबलपुर के अलावा ग्वालियर और इंदौर बेंच में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी भी अंशदान देंगे। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला यह अंशदान उनके अप्रैल-2020 में दिये जाने वाले वेतन से कट जायेगा। यह अंशदान स्वैच्छिक होगा। जो अधिकारी-कर्मचारी अंशदान नहीं करना चाहते वे फोन या एसएमएस द्वारा श्री अजय पवार (मेन रजिस्ट्री जबलपुर) को मोबाइल नम्बर 9407080677, वी.बी. सिंह (इंदौर बेंच) को मोबाइल नम्बर 9425115362 और श्रीमती रिया त्रिपाठी (ग्वालियर बेंच) को मोबाइल नम्बर 9826243736 पर अवगत करा सकते हैं। ऐसा न करने पर उनके द्वारा अंशदान के लिये स्वीकृति मानी जायेगी। यह अंशदान आयकर मुक्त रहेगा।

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