इंदौर : हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को अनूठी शर्त पर जमानत दी। है कोर्ट ने इस शर्त पर आरोपी को जमानत दी कि वह रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और उसे रक्षा का वचन देगा।
पडौसी महिला के घर में घुसकर की थी छेड़छाड़।
दरअसल, अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बन्द आरोपी विक्रम बागरी ने जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की थी।
सभी पक्षो के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50 हजार की जमानत पर छोड़ने के आदेश के साथ जो अन्य शर्ते रखी उसमें एक अहम शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर राखी व मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे।
इसी के साथ वह पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में उसे 11 हजार रुपये देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5 हजार रुपये कपड़े व मिठाई के लिए देगा। इस घटना के फोटोग्राफ्स व पीड़िता को दिए पेमेंट की रसीद कोर्ट में जमा कराने के निर्देश भी जज साहब ने दिए।
इसी के साथ आरोपी को एक लिखित अंडरटेकिंग भी देना होगी कि कोविड19 को देखते हुए वह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तय किए गए सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार व सरकार की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे। मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है।