नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी है। सिक्किम व मेघालय को इस सीमा से मुक्त किया गया है।
कोर्ट ने कहा है कि हाईवे पर होटल में शराब नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा, यदि होटलों को अनुमति दी गई तो पूरा मकसद ही पिट जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हादसे रोकने के मकसद से कोर्ट ने आदेश दिया था। देश में हर साल 1.42 लाख लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती है।
इससे पहले कोर्ट ने हाईवे पर शराब की दुकानों को 500 मीटर दूर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्यों की आपत्ति के बाद यह आदेश शुक्रवार को संशोधित किया।
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